झारखंड में बिजनेस खोलना अब पहले से आसान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से मिलेगी 40% सब्सिडी

अगर आप भी झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका यह सपना सच हो सकता है। झारखंड सरकार ने “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के तहत युवाओं और इच्छुक उद्यमियों के लिए शानदार मौका दिया है। इस योजना के तहत सरकार छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है और उस लोन पर 40% तक सब्सिडी भी प्रदान करती है। यानी अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उसका एक बड़ा हिस्सा चुकाना भी नहीं पड़ेगा।

इतना ही नहीं, 50 हजार रुपये तक के लोन पर तो आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर आप 50 हजार से ज्यादा का लोन लेते हैं, तो आपको डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। योजना खास तौर पर एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजनों के लिए तैयार की गई है ताकि हर कोई आत्मनिर्भर बन सके और झारखंड में रोजगार के नए रास्ते खुलें। आइए विस्तार से समझते हैं इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2025 – एक नजर

योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांगजन
सब्सिडी40% या अधिकतम 5 लाख रुपये (जो भी कम हो)
ब्याज दर6% सालाना
गारंटी50,000 तक के लोन पर नहीं, उससे अधिक पर जरूरी
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मकसद है राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना। खासतौर पर उन वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें मुख्यधारा में आने का पूरा मौका नहीं मिला। योजना के तहत सरकार स्वरोजगार शुरू करने वालों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ शुरुआती ट्रेनिंग भी देती है ताकि वे अपने व्यापार को सही तरीके से शुरू कर सकें।

इसके तहत सरकारी सहायता मिलने से लोग बिना किसी बड़े जोखिम के नया काम शुरू कर सकते हैं। खास बात ये है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली 40% सब्सिडी बिजनेस को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद साबित होती है। यही वजह है कि राज्य में छोटे स्तर पर नए-नए उद्योग शुरू हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से मिलने वाले लाभ

अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, 50,000 रुपये तक के लोन पर आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, जिससे आवेदन प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। लोन पर सरकार की तरफ से 40% तक या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। यानी मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये का लोन लिया, तो उसमें से 80 हजार रुपये की सब्सिडी आपको मिल जाएगी और आपको बाकी रकम पर ही ईएमआई चुकानी होगी।

इस तरह आपका मासिक बोझ भी काफी कम हो जाता है। साथ ही इस योजना में सिर्फ 6% की बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जो किसी भी निजी बैंक की तुलना में काफी कम है। इस योजना में शामिल होने से पहले सरकार द्वारा एक छोटा ट्रेनिंग सेशन भी दिया जाता है, जिससे बिजनेस चलाने के बेसिक नॉलेज मिलते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने को मिलता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए योग्यता

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 50 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए भी 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा बैंक डिफॉल्टर यानी अगर आपने पहले से किसी बैंक से लोन लिया है और चुकाया नहीं है, तो भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवेदन से पहले इन शर्तों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, आपके पास झारखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी भी चाहिए होगी।

अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा का लोन ले रहे हैं, तो आपको गारंटर का प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें गारंटर की आईडी प्रूफ (आधार और पैन कार्ड की कॉपी) और आय प्रमाण पत्र शामिल होंगे। सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन कैसे करें – पूरी प्रोसेस जानिए स्टेप बाय स्टेप

  • अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इसके लिए वेबसाइट पर जाकर “पंजीकरण” पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
  • लॉगिन करते ही आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना मूल विवरण जैसे नाम, पता, व्यवसाय का विवरण भरना होगा।
  • उसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन आईडी मिलेगी, जिसे संभाल कर रखें क्योंकि इसी से आप बाद में आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकेंगे।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ने झारखंड के युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम किया है। अगर आप भी लंबे समय से अपने खुद के बिजनेस की योजना बना रहे थे लेकिन पैसे की कमी की वजह से रुक रहे थे, तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए। सरकार की इस मदद से आप अपना छोटा या मध्यम स्तर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सही तरीके से आवेदन करें, जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का।

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